प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला सिरमौर के गैर ऋणी किसानों के लिए खरीफ मौसम मे इस वर्षं मक्की व धान की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2018 निर्धारित की गई है।
यह जानकारी आज कृषि, उप-निदेशक, नाहन डॉ0 जगदीश चंद रनौत ने देते हुए बताया कि गैर ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा पहचान पत्र (आधार कार्ड) व अपनी भूमि रिकॉर्ड के आधार पर अपने निकटतम बैंक में करवा सकते है। उन्होेंने बताया यह भी बताया कि बोई गई फसल के क्षेत्रफल के आधार पर उसकी फसल का प्रीमियम तय होगा तथा किसान को अपनी भूमि मंें मक्की, धान की फसल लगाने बारे वचन पत्र संबंधित बैंक को देना होगा।
उन्होंने बताया कि खरीब की फसल में मक्की तथा धान के लिए किसानों को कुल बीमित राशी का 1.39 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा। उन्होंनें बताया कि केंद्र सरकार ने धान तथा मक्की के लिए 30 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर बीमा राशी निर्धारित की है तथा किसान को मक्की का 456 रूपए प्रति हेक्टेयर व 36 रूपए प्रीमियम प्रति बीघा राशि बैंक मंे देनी होगी। जबकि धान की फसल के लिए 417 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा 32 रूपए प्रति बीघा प्रीमियम के रूप मंे देना होगा।
उन्होंने बताया कि इस कृषि बीमा योजना में कम वर्षा, सुखा, बाढ, सैलाब, भूमि घिसाव, ओला वृष्टि और फसल कटाई के उपरान्त दो सप्ताह तक होने वाले नुक्सान तथा स्थानीयकृत आपदाओ को कवर किया है। उन्होंने जिला के सभी किसानों से आग्रह किया है कि वह मक्की व धान की फसल का बीमा करवाऐं ताकि फसल के उपरोक्त कारणों से नुकसान होने पर बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कम्पनी से मुआवजा मिल सके ताकि उनकी आर्थिकी पर बुरा असर न पड सके।