उपायुक्त सिरमौर ने आज यहां जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा-108 और 102 की हड़ताल को मध्यनजर रखते हुए जिला में हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाऐं अधिनियम 1973 (एस्मा )को लागू कर दिया गया है जिसके तहत राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा के पायलट और ईएमटी द्वारा किए जाने वाले आन्दोलन व जलूस निकालने इत्यादि पर पाबंदी लगा दी गई है । उन्होने कहा कि कानून की अवहेलना करने पर राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा के पायलट और ईएमटी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रोगियों को अस्पताल तक लाने व जाने के लिए विशेष प्रबंध कर दिए गए है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति एंबुलेंस सेवा लेने के लिए संबधित दूरभाष पर संपर्क कर सकता है । उन्होने कहा कि लोगों को ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस स्थिति से निपटने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए है। उन्होने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने मोबाईल फोन को चौबिस घंटे क्रियाशील रखे और एंबुलेंस की डिमांड आने पर संबधित व्यक्ति को हर हालत में एंबुलेंस सेवा प्रदान की जाए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 संजय शर्मा ने जानकारी दी कि कोई भी व्यक्ति आपातकाल की स्थिति में 108 पर फोन कर सकता है यदि उन्हें एंबुलेस सेवा उपलब्ध नही होती तो उस स्थिति मेें संबधित क्षेत्र के बीएमओं को मोबाईल पर संपर्क किया जा सकता हैं । उन्होने कहा कि जिला में कार्यरत पांच चिकित्सा खण्ड अधिकारियों को अपने अपने ब्लॉक का दायित्व सौंपा गया है जिनके मोबाईल न0 इस प्रकार से हैं । जिसमें बीएमओ धगेड़ा का मोबाईल न0 9418000306, बीएमओ पच्छाद 9418154246, बीएमओ राजपुरा 9418495109, बीएमओ संगड़ाह 9816441397 और बीएमओ शिलाई का मोबाईल नंबर 9418467826 है । उन्होने कहा कि इन मोबाईल नंबर पर कोई भी व्यक्ति एंबुलेंस के लिए संपर्क कर सकता है ।