नशा तस्करी मामले में दोषी व्यक्ति को 15 वर्ष का कठोर कारावास व 1.50 लाख रुपए जुर्माना

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत में एनडीपीएस के मामले में दोषी व्यक्ति को 15 वर्ष का कठोर कारावास व 1.50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने बताया कि प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल रखने के मामले में अदालत ने अनिल कुमार पुत्र काली राम निवासी गांव चरेऊ पोस्ट ऑफिस टिम्बी, तहसील कमरऊ जिला सिरमौर को दोषी ठहराया है।

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आरोपी व्यक्ति को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (सी) के तहत दोषी ठहराया गया है। उसे 15 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को 2 वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

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जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि 06 जुलाई को 2022 को पुलिस टीम पांवटा साहिब, शिलाई आदि स्थानों पर गश्त पर थी। जब पुलिस टीम लगभग 2.15 बजे सतौन पहुंची। तो एचसी राकेश को गुप्त सूचना मिली कि अनिल कुमार प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल व प्रतिबंधित दवाइयां (कोडीन फॉस्फेट और क्लोरफ्रूइरामाइन मैलेट) सिरप की बिक्री और खरीद में लिप्त है। पुलिस टीम ने उसके घर पर छापा मारा और आरोपी अपने घर पर पाया गया। आरोपी के घर की तलाशी लेने पर आरोपी के बेडरूम में बिस्तर के किनारे एक काला पिट्ठू बैग मिला। इसे खोलने पर पिट्ठू बैग के अंदर कोडीन फॉस्फेट और क्लोरफ्रूइरामाइन मैलेट कफ सिरप की 91 बोतलें पाई गईं।

पुलिस में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच की, जांच में 20 गवाहों से पूछताछ करने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया, व सजा सुनाई गई।

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