पुलिस थाना रेणुका जी की पुलिस टीम S.I. देवी सिंह, प्रभारी पुलिस थाना रेणुका जी , के नेतृत्व में नाकाबंदी के लिए संगड़ाह रोड़ पर डैमसाईट के पास मौजूद थी तो समय करीब 12:25 बजे रात रेणुका जी की तरफ से एक पिकअप गाड़ी ( न0 HP79- 1915) मौका पर आई, जिसे पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के लिए रोका गया। पूछताछ करने पर गाड़ी चालक ने अपना नाम प्रेम पाल पुत्र श्री जाति राम, निवासी गांव भलाड़, डाकघर भलौना, तहसील संगड़ाह, जिला सिरमौर बतलाया। जब पुलिस टीम द्वारा पिकअप गाड़ी उपरोक्त की तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान गाड़ी से कुल 199 पेटियां अवैध शराब बरामद हुई जिनका विवरण इस प्रकार से है:-
बीयर मार्का किंगफिशर 588 बोतलें,
शराब अंग्रेजी मार्का रोयल स्टैग 180 बोतलें,
शराब अंग्रेजी मार्का इम्पिरीयल ब्लू 120 बोतलें,
शराब अंग्रेजी मार्का मैकडॉवल नंबर वन 60 बोतलें,
शराब देसी मार्का माल्टा की 312 बोतलें,
शराब देसी मार्का क्लब की 48 बोतलें,
शराब देसी मार्का चार्ली की 120 बोतलें ।
पूछताछ पर गाड़ी चालक प्रेमपाल ने उक्त शराब नारायणगढ़ (हरियाणा) से खरीद करना बतलाया और शराब बलबीर निवासी घैल, तहसील संगडाह की होना बतलाई। इसी दौरान एक कार ऑल्टो कार नं0 HP 79-2328 भी रेणुका जी की ओर से मौके पर आई जो पुलिस टीम को उपरोक्त पिकअप की तलाशी लेते हुए देखकर पीछे मुड़ने लगी, जिसे भी पुलिस टीम द्वारा मौका पर काबू किया गया। उक्त कार में चालक सहित एक अन्य व्यक्ति सवार था।
कार चालक ने अपना नाम बलबीर सिंह निवासी घैल की बतलाया तथा कार में साथ बैठे हुए व्यक्ति ने अपना नाम रघुवीर सिंह पुत्र चतर सिंह निवासी VPO कांडों भटनोल तहसील शिलाई बतलाया। उक्त तीनों व्यक्तियों को अवैध तौर पर हरियाणा राज्य की शराब परिवहन करने और अपने कब्जा में रखने के लिए तीनों के विरूद्ध पुलिस थाना रेणुका जी में हिमाचल आबकारी अधिनियम और धारा 120 (B), IPC के अन्तर्गत मामला दर्ज करके मामले में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर मामले में आगामी जाँच जारी है । मामले की पुष्टि एस पी सिरमौर खुशहाल शर्मा ने की है |