( जसवीर सिंह हंस ) सक्षम प्राधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तथा उपमंडलाधिकारी सोलन आशुतोष गर्ग ने सभी भूमि मालिकों एवं संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिए हैं कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए अर्जित भूमि, भवन अथवा मकान का कब्जा शीघ्र भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे।
उन्होंने कहा कि सोलन उपमंडल में भूमि एवं भवनों के कब्जा हस्तांतरण के लिए निर्धारित 60 दिन की अवधि समाप्त हो गई है। इसलिए भूमि एवं भवन मालिकों को 24 मार्च 2018 तक अपने भवन अथवा भूमि पर से कब्जा हटाना होगा। उन्होंने कहा कि यदि 24 मार्च 2018 तक भूमि मालिकों ने अपने मकान खाली नहीं किए तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-2 उपधारा 3(ई) के तहत पुलिस की सहायता से जबरन कब्ज़ा लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी भूमि मालिक ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवज़ा राशि प्राप्त नहीं की है तो वह उपमंडलाधिकारी कार्यालय सोलन में किसी भी कार्यदिवस पर अपनी राशि प्राप्त कर सकता है।आशुतोष गर्ग ने कहा कि प्रथम जनवरी 2018 को उनके कार्यालय द्वारा सूचना जारी की गई थी। इस सूचना में बताया गया था कि इस संबंध में 27 जून 2017 को सक्षम कार्यालय द्वारा अवार्ड की घोषणा की गई थी।
संबंधित भूमि मालिकों को 60 दिनों की समयावधि में मुआवज़ा राशि प्राप्त करनी थी। भू-मालिकों को अर्जित की गई भूमि के हस्तांतरण के संबंध में भी उचित जानकारी प्रदान की गई थी।उन्होंने सभी से इस कार्य में सहयोग की अपील की है। इस संबंध में तहसीलदार सोलन, कण्डाघाट, सोलन व कण्डाघाट तहसील के समस्त हल्का पटवारियों तथा सोलन व कण्डाघाट तहसील की संबंधित ग्राम पंचायतों को सूचित कर दिया गया है।