( जसवीर सिंह हंस ) सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन स्थित सीजेएम नाहन डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने बुधवार को दोषी धीरज शर्मा को तीन साल का साधारण कारावास और 6 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी धीरज वर्मा निवासी साटन, डाकघर देवठी, जिला सोलन को आईपीसी की धारा 354-डी, 324 व 506 के तहत यह सजा सुनाई गई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि दोषी के खिलाफ देवठी गांव की ही एक लड़की जो कि नर्सिंग की छात्रा थी, कि शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार धीरज शर्मा वर्ष 2009 से ही छात्रा को परेशान करता आ रहा था। 3 सितंबर 2014 को जब छात्रा अपने घर से छुट्टी काटने बाद बडू साहिब कॉलेज जा रही थी। तो दोषी ने इसका पीछा किया और बस में सवार हो गया। जब बस गिरीपुल पहुंची तो धीरज ने चाकू निकालकर इसकी गर्दन पर वार किया।
इस दौरान इसे बाएं हाथ में चोट लगी। जब लड़की के साथ बैठे लड़के दीपक ने बीच बचाव किया, तो धीरज ने उसे भी ज मी कर दिया। सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि पुलिस ने त$फतीश पूरी होने के बाद दोषी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। बुधवार को अदालत ने दोषी के खिलाफ जुर्म साबित होने पर यह सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ेगी।