( जसवीर सिंह हंस ) जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप द्वारा जारी आदेशों के अनुसार स्टेट बैंक आॅफ इंडिया से आॅकलैंड हाउस, आॅकलेैड हाउस से लाॅगवुड, लांगवुड से आॅकलैंड बस स्टैंड, आॅकलैंड टनल से एस.बी.आई तक केवल एक तरफ से ही सभी प्रकार के वाहनो की आवाजाही होगी। आपातकालीन वाहनों की आवाजाही के लिए यह आदेश लागू नहीं होगें
अमित कश्यप ने बताया कि इस सड़क में दोनो तरफ से वाहनों की आवाजाही के कारण प्रतिदिन स्कूल खुलने व बंद होने के समय प्रायः यातायात अवरूद्ध रहता था, जिससे छोटे बच्चों, पैदल चलने वाले यात्रियों को सड़क पार करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में पदयात्रियों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना व चोट लगने का भय बना रहता था।
उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों व अन्य नागरिकों की सुरक्षा व सुविधा तथा यातायात को सुचारू रखने के लिए एसबीआई से आॅकलैंड हाउस-लाॅगवुड-आॅकलैंड बस स्टैंड-आॅकलैंड टनल से एसबीआई सड़क को वनवे सर्कुलर रोड़ घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा दिए गए सुझाव को मध्यनजर रखते हुए इस सड़क में लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए यह आदेश जारी किए गए है।