( जसवीर सिंह हंस ) जिला कोषाधिकारी सोलन सुरेन्द्र शर्मा ने जिले के आयकर श्रेणी में आने वाले सभी पैंशनधारकों से आग्रह किया है कि वे 25 अप्रैल, 2018 तक उनके कार्यालय को वित्त वर्ष 2018-19 में आयकर छूट के लिए की जाने वाली बचत के सम्बन्ध में लिखित में अवगत करवाएं।
उन्होंने कहा कि आयकर में छूट लेन वाले सभी पैंशनधारकों को जिला कोषाधिकारी कार्यालय सोलन को यह जानकारी लिखित में देनी होगी कि वित्त वर्ष 2018-19 में वे आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए किस-किस माध्यम से कितनी बचत करेंगे। सभी पैंशनधारकों से यह आग्रह भी किया गया है कि वे यह जानकारी भी दें कि इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र किस माह तक जिला कोषाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैंशनधारकों का आयकर बचत के अनुरूप ही काटा जाएगा।
उन्होंने कहा कि उक्त जानकारी के प्राप्त न होने की स्थिति में नियमानुसार जिला कोषाधिकारी पेंशन पर लगने वाले आयकर की कटौती में स्वंय सक्षम है।सुरेन्द्र शर्मा ने पैंशनधारकों से आग्रह किया कि वे अपने पारिवारिक पेंशनर (पत्नी/पति) की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र भी जिला कोषाधिकारी सोलन के कार्यालय में जमा करवाएं।
उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में पैंशनधारक दसवीं का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसैंस अथवा पासपोर्ट में से किसी एक की छायाप्रति उपलब्ध करवा सकते हैं। उन्होंने सोलन जिले के सभी पैंशनधारकों से अनुरोध किया कि वे जिला कोष कार्यालय में अपना मोबाईल अथवा दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध करवाएं ताकि पैंशनरों को पेंशन के सम्बन्ध में अविलम्ब जानकारी प्रदान की जा सके।