EXCLUSIVE : नाहन में वाहन यातायात की व्यवस्था में बदलाव को खास निदेश , पढ़े कहा घोषित हुआ नो पार्किग जोन

( जसवीर सिंह हंस ) जिला दण्डाधिकारी सिरमौर ललित जैन ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन सुरक्षा तथा सुविधा के दृष्टिगत पूर्व मंे अधिसूचित पुराना कॉलेज रोड़ (शमशेर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला से पुराना कॉलेज तिराहा तक) एक तरफा वाहन को संचालित करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया है तथा अब उन्होंने पुराना कॉलेज रोड़ (शमशेर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला से पुराना कॉलेज तिराहा तक) पुनः दोतरफा वाहन यातायात की व्यवस्था को जारी करने के आदेश दिए गए है।

जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए है कि पुराना कॉलेज रोड (शमशेर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला से पुराना कॉलेज तिराहा तक) पूर्व की सभी अधिसूचनाओं को रद्द कर उपरोक्त स्थान को सभी प्रकार के वाहनों के लिए नो पार्किग जोन घोषित किया गया है तथा यह आदेश तुंरत प्रभाव से तथा अगले आदेशों के जारी होने तक प्रभावी रहेंगे।

You may also likePosts

 

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!