नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र चौहान ने सोलन नगर परिषद के सभी निवासियों को सूचित किया है कि शहर में अवैध भवनों की सूचियां, माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पारित आदेशों के अंतर्गत तैयार की जा रही हैं। पहली सूची में लगभग 142 भवनों की सूची तैयार की गई है। इन सभी भवन मालिकों को नगर परिषद द्वारा नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं तथा मौके पर टीम के द्वारा भवन की फोटो खींच कर पुष्टि भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त भवनों में से कुछ पुराने भवनांे जो कि टीसीपी अधिनियम के लागू होने से पहले बन चुके हैं, के नक्श व अनुमतियां नगर परिषद में उपलब्ध नहीं है।
इसलिए सूचित किया जाता है कि यदि कोई भवन मालिक अपने भवन को अधिकृत मानता है तो इससे संबंधित अनुमोदित नक्शा या अनुमति की प्रतिलिपि या कंजरवेंसी/गृह कर रसीद या अन्य कोई दस्तावेज जो नगर परिषद द्वारा जारी किया गया हो नगर परिषद में आकर संबंधित वार्ड के कनिष्ठ अभियंता या अधोहस्ताक्षरी को दिखाकर पुष्टि करवा सकते हैं ताकि माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया 20 मई 2018 तक जारी रहेगी।