उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने आज यहां आदेश जारी कर ज़िला में ऐसी वस्तुओं की ब्रिकी पर रोक लगाई है, जिससे बरसात के दिनों में होने वाली हैजा, आत्रशोध, डायरिया जैसी बिमारियों के फैलने का अंदेशा रहता है। आदेश के अनुसार जिला में ऐसे खाद्य पदार्थ बेचने पर पांबदी लगाई गई्र है जोकि लोगों के सेवन के काबिल न हो। जिला में सड़ी गली तथा बिना ढकी सब्जियों व फलों की बिक्री पर भी पाबंदी रहेगी। आदेशो के तहत जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
आदेश के अनुसार जिला में मिठाई, मीट, मछली, चाट, बिस्कुट तथा दुध सहित सभी कोल्ड ड्रिंक तब तक नही बेचे जा सकेगे जब तक उन्हें धूल व मक्खियों से सुरक्षित न किया गया हो। खाद्य पदार्थों को धूल व मक्खियों से बचाने के लिए जालीदार कपड़े या शीशे में ढक कर रखना आवश्यक है। पानी से निर्मित की जाने वाली आईसक्रीम, आईसकैन्डी वेक्टीरियोंलोजिस्ट के प्रमाण पत्र के बिना नही बेचे जा सकेगे।
उपायुक्त ने आदेश में जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी, शहरी तथा ग्रामीण अस्पतालों व स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभारी स्वास्थ्य प्रवेक्षक, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सभी नगर परिषद व नगर पंचायतों के सैनटरी, निरीक्षकों को ऐसे स्थानों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया है जहां इस प्रकार के पदार्थ बनाए जाते है या उनका भण्डारण किया जाता है। उन्होंनंे अधिकारियों को ऐसे स्थानों पर निरीक्षण करने तथा अव्यवस्था पाए जाने पर उचित कार्यवाही करने के र्निदेश भी दिए है।उन्होंने बरसात के दिनों में सरकारी व गैर सरकारी जल भण्डारण टैंकों के अतिरिक्त बाउडीओं की सफाई तथा क्लोरीनेशन करने के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक जारी रहेगे।