( जसवीर सिंह हंस ) सिरमौर मल्टी एक्सेल ट्राला सोसाइटी को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है | हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन व सिरमौर मल्टी एक्सेल ट्राला सोसायटी के बिच चल रहे केस में आदेश पास करते हुए कहा कि48 घंटे में ट्राला सोसायटी कराये 11 लाख जमा वर्ना पदाधिकारियो की जमीन की नीलामी से रिकवरी होगी |
गोरतलब अहै कि सिरमौर मल्टी एक्सेल ट्राला सोसायटी द्वारा सी सी आई से माल ढुलाई के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी गयी थी जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर सिरमौर पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की थी जिसका बिल लगभग 14 लाख रुपए आया था जिसमे से 3 लाख रुपए जमा करवा दिए गये थे परन्तु सिरमौर मल्टी एक्सेल ट्राला सोसाइटी बाकि बिल का भुगतान करने में आनाकानी कर रही थी | जिसपर हाई कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा के लिए सिरमौर मल्टी एक्सेल ट्राला सोसाइटी को फटकार लगते हुए पुलिस सुरक्षा का बिल भरने के आदेश दिए |
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गोरतलब है कि यदि सिरमौर मल्टी एक्सेल ट्राला सोसायटी के पदाधिकारी 48 घंटे में प्रदान की गयी पुलिस सुरक्षा के 11 लाख रुपए जमा नहीं करवाते तो जमीन जो की राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है को जप्त कर उसकी नीलामी कर प्रदान की गयी पुलिस सुरक्षा के बिल को वसूल लिया जायेगा | इस मामले पर स्सिर्मौर ट्रक ओपरेटर यूनियन के प्रधान बलजीत सिंह नागरा का कहना है कि इस विषय पर उनकी तरफ से हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है उनको न्याय पालिका पर पूरा भरोसा है |