मुख्य दंडाधिकारी सिरमौर डा. आबिरा बासु की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने का दोषी पाए जाने पर टै्रक्टर चालक को 2 वर्ष के कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी रुमिंद्र बैंस ने बताया कि 17 फरवरी 2017 को दोषी फिरोज खान निवासी छछरोली, जिला यमुनानगर टै्रक्टर एचआर 02 एएच- 9513 पर जयघर से भूंसा भरकर नाहन से लिए चला। मोगीनंद स्थित सलानी पुल पर आकर दोषी फिरोज खान ने ट्रैक्टर ट्राली को पलटा दिया।
इससे ट्राली में भरे गए बोरों के ऊपर बैठा दीपक कुमार करीब 40 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया। हादसे में दीपक कुमार को चोटें आई। अस्पताल में उपचार के दौरान दीपक कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने दोषी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन की ओर चालान कोर्ट में पेश किया। गवाहों के ब्यान एवं साक्ष्यों के आधार पर सीजेएम ने दोषी टैक्टर चालक फिरोज खान को दो वर्ष की कैद व 3 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन की अतिरिक्त कारावास सजा भुगतनी होगी।