पंचायत भवन कालाअंब के भूमि विवाद को देखते हुए लगाई धारा 145,पंचायत घर की भूमि के विवाद को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा

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उपायुक्त सिरमौर श्री ललित जैन ने आज यहां जानकारी देते हुए कहा कि कालाअ्रब पंचायत के भवन संबधी भूमि विवाद के दृष्टिगत पुलिस की रिर्पोट को आधार पर सीआरपीसी की  धारा 145 लगा दी गई है ताकि दो पक्षों के आपसी झगड़े इत्यादि के कारण कानून एवं व्यवस्था न बिगड़े ।
उपायुक्त ने कहा कि पंचायत घर की भूमि पर ग्राम पंचायत कालाअंब का कब्जा है और पंचायत भवन के परिसर में श्री सुभाष चौधरी अपने  पिता स्व0 श्री पुन्ना राम का बुत लगाना चाहता है जिसके लिए उनके द्वारा ग्राम पंचायत से कोई अनुमति नहीं ली गई है । उन्होने कहा कि पंचायत घर की भूमि पर उपजे इस विवाद से झगड़े इत्यादि की संभावनाओं को देखते हुए पुलिस की रिर्पोट के आधार पर सीआरपीसी की धारा 145 लगा दी गई है जिसके तहत कार्यवाही की जा रही है और तहसीलदार नाहन द्वारा दोनो पक्ष के लोगों को नोटिस जारी कर दिए है ।
उपायुक्त ने जानकारी दी ग्राम पंचायत कालाअंब के सचिव तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दे दिए गए है और इनका कार्यभार साथ लगती पंचायत के सचिव को देने के लिए आदेश दिए गए है । उन्होने कहा कि भूमि संबधी विवाद को  प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए प्रभावी पग उठाए जा रहे है ।

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