सिरमौर के उपायुक्त ललित जैन ने शरली मानपुर की पंचायत प्रधान जंगलो देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। साथ ही पंचायत सचिव को आदेश दिए है कि निलंबित प्रधान के कब्जे में अगर कोई चल व अचल संपत्ति है तो इसे तुरंत अपने कब्जे में लेना सुनिश्चित करें।
28 जुलाई 2017 को पंचायत के पूर्व प्रधान जगत सिंह चौहान ने उपायुक्त को अनियमितताओं को लेकर शिकायत सौंपी थी। इसकी जांच खंड विकास अधिकारी पांवटा साहिब द्वारा की गई। 3 मई 2018 की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि पंचायत में आंगनबाड़ी भवन बना हुआ है, जो सही हालत में था, लेकिन पंचायत प्रधान ने भवन की छत बिना किसी तकनीकी परामर्श के तोड़ कर 1,22,515 रुपए की राशि खर्च कर दी।
24 मई 2018 को पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 19 जून 2018 को पंचायत प्रधान का जवाब हासिल हुआ, लेकिन पंचायत प्रधान का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसी के आधार पर सिरमौर के उपायुक्त ने निलंबन की कार्रवाई की है।