पांवटा साहिब : चोरी के आरोपी को 7 महीने की सजा व 2 हजार रूपये जुर्माना

( जसवीर सिंह हंस ) पांवटा साहिब की एक अदालत ने चोरी के मामले में दोषी को 7 महीने की सजा व 2 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। सहायक जिला न्यायवादी जसवीर सिंह ने बताया कि एसीजेएम कोर्ट नंबर 1 पांवटा साहिब के न्यायधीश विवेक खेनाल की अदालत ने यह सजा सुनाई है। दोषी अमजद खान पुत्र गुलजारी निवासी माजरा तहसील पांवटा साहिब को चोरी के मामले में यह सजा सुनाई गई है।

सहायक जिला न्यायवादी जसवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 मार्च 2018 को पांवटा साहिब के सचिन खत्री निवासी वार्ड नम्बर 5 ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था कि इसने 23 मार्च को अपनी गाड़ी घर के अंदर पार्क की थी और 24 मार्च को जब इसकी माता सुबह उठकर देखा। तो घर का गेट खुला हुआ था और इसकी गाड़ी से इसका लैपटॉप, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड व 4 हजार रूपये व हाथ की घड़ी चोरी हो गई थी। पांवटा पुलिस ने चोरी के मामले में अमजद खान को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जिस पर चोरी के आरोप सिद्ध होने पर उसे यह सजा सुनाई गई है।

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