नाहन शहर में पटाखों एवं आतिशबाजी के विक्रय हेतू स्थान निर्धारित किए गए है ताकि पटाखों के कारण किसी प्रकार की जानमाल की क्षति न हो। यह जानकारी उप मण्डल दण्डाधिकारी नाहन विवेक शर्मा ने देते हुए बताया कि नाहन चौगान के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर पटाखों एवं आतिशबाजी के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
उन्होने बताया कि पटाखों के विक्रय के लिए लाइसैंस धारक ही प्राधिकृत किए गए है तथा इनके द्वारा ही नाहन चौगान में पटाखों को बेचने का समय प्रातः 9 बजे से सांय 9 बजे तक निर्धारित किया गया है और पटाखों के विक्रय के लिए प्लाटों का आबंटन नगर परिषद द्वारा किया जाएगा तथा आवंटित प्लॉटों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त ददाहु में सतीबाग, कालाआंब में मारर्कण्डेष्वर नदी के किनारे तथा जमटा में मेला मैदान जमटा में भी पटाखे बेचने का समय प्रातःः 9 बजे से सांय 9 बजे तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि एसडीएम नाहन कार्यालय से पटाखें व आतिशबाजी विक्रय करने का लाईसैंस प्राप्त किया जा सकता है तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी नाहन व ददाहु को भी अतिषबाजी विक्रय का लाईसैन्स जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
उन्होने बताया कि कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका नाहन के प्रतिनिधि को आदेश दिए गए है कि अतिषबाजी के विक्रय के समय चौगान मैदान नाहन में 05-11-2018 से 07-11-2018 तक रात्री के समय सभी लाईटो को चालू रखगे ताकि दुकानदारो व आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो और कोई भी दुकानदार ज्वलनषील पदार्थो जैसे मोमबती, माचिस आदि का प्रयोग करते पाया गया तो उसका लाईसेन्स तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा इसके अतिरिक्त चौगान मैदान तथा अन्य चयनित स्थानों पर धूम्रपान पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
एसडीएम ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक दुकानदार को पटाखे की दुकान के साथ एक रेत की बाल्टी तथा 100 लीटर पानी की व्यवस्था करनी होगी, ऐसा न करने वाले आतिशबाजी विक्रेता का लाईसैंस रदद् कर दिया जाएगा। उन्होने बताया कि अग्निशमन अधिकारियों को अपने वाहन को कर्मचारियो सहित 05 नवम्बर से 07 नवम्बर, 2018 तक प्रातः 8 बजे से रात्री 10 बजे तक नाहन चौगान में तैनात करने के निर्देश दिए गए है ताकि पटाखों से होने वाली किसी भी प्रकार की धटना पर तुरन्त नियंत्रण किया जा सके। इसके अतिरिक्त सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चौगान मैदान के साथ लगे सभी हाईडैªन्ट की मुरम्मत समय पर करने के निर्देश भी दिए गए है।
उन्होने कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन को निर्देश दिए कि वह आम जनता को बैनरों के माध्यम से रॉकेट के इस्तेमाल न करने बारे जागरूक करे। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान चौगान मैदान में किसी प्रकार के वाहन को लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त उन्होने सहायक आयुक्त, आबकारी एवं कराधान, नाहन को निर्देष दिए कि वह विक्रेता के अतिषबाजी से सम्बन्धित बिल वाऊचर आदि का निरीक्षण करना सुनिष्चत करे ताकि उपभोक्ताओं को अतिषबाजी उचित दाम पर उपलब्ध हो सके।