वीरवार को नाहन में जेएमआईसी कोर्ट की न्यायाधीश गीतिका कपिला ने चोरी के एक दोषी को 3 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि 10 जुलाई 2018 को रात 2:00 बजे नाहन खेड़ा मंदिर बड़ा चौक में चोरी हुई थी। 11 जुलाई को जब मंदिर के पुजारी पंडित अश्वनी शर्मा मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पूर्व दिशा का दरवाजा खुला था और मंदिर के अंदर व गल्ले में पढे रूपये चोरी पाए गए।
पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की। जिसमें सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया। जिसमें पुलिस ने जमीर अली पुत्र अमीर अली निवासी बहाड़ीपुर, पुलिस थाना देहा, जिला बांदा उत्तर प्रदेश को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए पाया। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया व पूछताछ करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। आरोपी पर चोरी का आरोप सिद्ध होने पर जेएमआईसी कोर्ट ने दोषी जमीर अली को 3 माह का साधारण कारावास व दो धाराओं में पांच-पांच सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।