राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भूमिहीन पति की विधवा को पैतृक सम्पत्ति में उसके अधिकार पर विचार किए बिना 3/2 बिस्वा भूमि के लिए पात्र माना जाएगा बशर्ते उसकी पारिवारिक आय 50 हजार रुपये से कम हो।
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नन्दा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के ध्यान में मामला लाया गया था कि ऐसी विधवाएं जिनके मृतक पति 3/2 बिस्वा भूमि के आवंटन के लिए नीति दिशा-निर्देशों के अनुरूप भूमिहीन की परिभाषा में आते हैं तथा उनकी पारिवारिक आय 50 हजार रुपये से कम है, को आवंटन के लिए इस आधार पर पात्र नहीं माना जाता था कि इन विधवाओं की पैतृक सम्पत्ति में हिस्सेदारी है।
उन्होंने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, उपायुक्तों, बदोबस्त अधिकारियों तथा उपमण्डाधिकारियों (ना.), तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करने को कहा है।