प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य के प्रतिष्ठित स्थानों के दर्शन करवाने के लिए देव भूमि दर्शन योजना बनाई गई हैं जिसके लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से 31 दिसम्बर 2018 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है।
यह जानकारी सहायक आयुक्त एवं अध्यक्ष देवभूमि दर्शन योजना समिति जिला सिरमौर एस0एस0 राठौर ने आज यहां देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर व उत्तम परिवहन सुविधा के साथ राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाना है तथा समाज के इस वर्ग के अकेलेपन व सामाजिक अलगाव से बचाना है, जोकि एकल अथवा युगल होने के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं।
उन्हांेने बताया कि वितीय बाधाओ के चलते ऐसी यात्रा करने में असमर्थ वृद्वो ंको यात्रा का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि यह योजना प्रदेश के हर जिला मुख्यालय से शुरू होगी। इसके क्षेत्र पूर्ण राज्य तथा साथ लगते राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र भी होंगे तथा यात्रा मार्ग समिति द्वारा निर्धारित कि जाएगी। उन्हांेने बताया कि यह योजना निजी यात्रा संचालकों/ पर्यटन विभाग अथवा किसी संस्था से प्रतिर्स्पधा की बोलियों के अनुसार क्रियान्वित करवाई जाएगीं और यह यात्रा लगभग 8 दिन की होगी तथा इस यात्रा की अवधि घटाई व बढाई जा सकती हैं और यह गठित समिति पर निर्भर करेगां ।
उन्होंने बताया कि एक वर्ष में यात्रा कितनी बार होगी गठित कमेटी द्वारा तय किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि हित धारक की वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र वह उपलब्ध करवाएंगें । उन्हांेने बताया कि आवेदक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, आधारकार्ड, शपथ पत्र, आयु प्रमाण पत्र हिमाचल का मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाए रखना किसी भी प्रकार का नशा व धुम्रपान न करना तथा यात्रा संचालक के दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि आवेदक को यात्रा से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यात्रा के दोरान किसी भी अप्रिय घटना/प्राकृतिक आपदा हेतू यात्रा संचालक अथवा प्रदेश सरकार जिममेवार नहीं होगी। उन्हांेने बताया कि 70 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों कों यात्रा व्यय में 50 प्रतिशतत छूट दी जाएगी तथा 80 वर्ष या इससे ऊपर केे वरिष्ठ नागरिकों कों यात्रा निःशुुल्क करवाई जाएगी तथा उनके साथ एक पारिवारिक सदस्य अथवा पंजीकृत परिचारक को यात्रा व्यय में 50 प्रतिशत छूट होगी।
उन्हांेेने बताया कि हित धारक इस योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रपत्र अपने क्षेत्र के तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय व जिला भाषा अधिकारी कार्यालय नाहन से प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि हितधारक अपना आवेदन 31 दिसम्बर 2018 तक जिला भाषा अधिकारी सिरमौर कार्यालय नाहन में भेज सकते है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला भाषा अधिकारी दूरभाष संख्या 01702-223115 या मो0 नं0 8219457198 अथवा ऑनलाइन विभागीय वेवसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।