जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के तहत आने वाले गिरीपुल की एक दुकान से खरीदे गये ओसाम नामक ब्रांड के देसी घी में दूध की जगह वैज फेट पाए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की कसौटी पर देसी घी का यह उत्पाद सहीं नहीं पाए जाने पर अतिरिक्त उपायुक्त की अदालत ने बिक्री करने वाले दुकानदार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगया है। दुकानदार ने यह उत्पाद बिना बिल घर-घर उत्पाद बेचने वालों से खरीदा था। हाल ही में पांवटा से भरे गए रिफाइंड के सैंपल भी फेल हो गए थे। इस मामले में रिफाइंड बेचने वाले दुकानदार को साठ हजार रुपये का जुर्माना लगया गया था।
अब देसी घी की बिक्री करने वाले दुकानदार पर गाज गिरी है। खाद्य सुरक्षा विभाग के जिला अभिहित अधिकारी अतुल कायस्था ने बताया कि विभाग ने कुछ समय पहले गिरिपुल के समीप एक दुकानदार से ओसाम ब्रांड देसी घी के सैंपल भरे थे। दुकानदार यह यह घी घर-घर सप्लाई करने वाले किसी व्यक्ति से खरीदे थे। उसके पास इसके कोई बिल भी उपलब्ध नहीं थे। कंडाघाट स्थित प्रयोगशाला में जब इसकी जांच की गई, तो सैंपल फेल हो गए। घी में दूध की जगह वैज फेट अधिक पाए गए। इसके बाद मामला अतिरिक्त उपायुक्त की अदालत में लगाया गया। जहां सुनवाई के दौरान दुकानदार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।