चरस तस्करी के आरोपियों को बारह वर्ष कठोर कारावास की सजा , पुलिस को नहीं मिला था कोई स्वतंत्र गवाह

आज विशेष न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर ने आरोपी करम चंद  पुत्र खूबी नन्द निवासी चुराह  जिला चंबा, और  पवन कुमार उर्फ़  पम्मी  पुत्र करम चंद निवासी  चुराह, जिला चंबा के निवासी को  एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20,25 और 29 के तहत दंडनीय अपराध के लिए बारह साल के लिए कठोर कारावास और प्रत्येक को  एक लाख रुपए जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई गयी है | दोषियों द्वारा सजा जुर्माना ना भरने की सूरत में एक वर्ष के लिए साधारण कारावास की सजा होगी।

मामले की अनुसार 20.11.2016 को एस एच ओ तीसा इंस्पेक्टर धर्म सिंह ने अपनी टीम जिसमे   हेड कांस्टेबल रविंदर कुमार, HHC प्रकाश चंद, कॉन्स्टेबल पुष्प राज, कॉन्स्टेबल मुलख राज, HHG बिलाल शेख और लेडी कॉन्स्टेबल निर्मल देवी, शामिल थे ने  शिखरी मोड़ से बंजली की ओर डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर नाका लगाया हुआ था । रात को  लगभग 12.30 बजे, एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार  एचपी 73-7414 बंजली की तरफ से आई जिसे रुकने का इशारा किया गया। जब ड्राइवर से दस्तावेज मांगे गए तो उसने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया ।

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पुलिस को वाहन सवारों पर संदेह पैदा हुआ पूछताछ करने पर ड्राईवर ने अपना नाम करम चंद  पुत्र खूबी नन्द निवासी चुराह  जिला चंबा और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पवन कुमार उर्फ़  पम्मी  पुत्र करम चंद निवासी  चुराह, जिला चंबा बताया। आरोपी करम सिंह ने वाहन की आगे की दोनों सीटों के बीच में एक पिट्ठू बैग रखा था। जगह एकांत में थी, कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं था।

गवाह को लाने के लिए कॉन्स्टेबल पुष्प राज को पास के क्षेत्र में भेजा गया, लेकिन उन्हें कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला, जिसके कारण जाँच से जुड़े  एचसी रविंदर और एलसी निर्मला गवाह के रूप में जुड़े। इन गवाहों की मौजूदगी में, I / O द्वारा वाहन से पिट्ठू बैग निकाला गया और पिट्ठू बैग की जाँच करने पर, एक पॉलीथीन बैग मिला और पॉलीथिन बैग खोलने पर, लाठी और गोल के आकार का एक काला रंग का पदार्थ मिला। । गंध और अनुभव पर, काले रंग का कठोर पदार्थ चरस पाया गया जिसका वजन  वज़न करने  पर 3 किलो  पाया गया।

इस मामले में प्राथमिकी संख्या 128/2016 दिनांक 26.07.2016 को आरोपियों के खिलाफ एन डी पी एस की धारा 25 और 29 ,20 के तहत पुलिस थाना तिस्सा में दर्ज किया गया। 26.07.2017 को आरोपियों के खिलाफ एन डी पी एस की धारा 25 और 29 ,20 के तहत चार्ज लगाया गया गया था | अभियुक्तों के खिलाफ मामला साबित करने के लिए  अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों की गवाही हुई ट्रायल  के समापन पर अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है और उपरोक्तानुसार सजा सुनाई गई है।इस मामले की जांच इंस्पेक्टर धर्म सिंह ने तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन तीसा द्वारा की गई थी, जो  वर्तमान में स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन खैरी के रूप में तैनात है | अभियोजन पक्ष की और से विजय रिहालिया जिला अटॉर्नी चंबा ने मामले की पेरवी की थी ।

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