भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 19 मई को सिरमौर में बंद रहेगें सभी वाणिज्य, सरकारी व निजी संस्थान

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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सिरमौर जिला में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान अर्थात फैक्ट्रियों के अतिरिक्त सभी वाणिज्य संस्थान भी बंद रहेगें । यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी  ने आज यहां देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन अयोग के पत्र संख्या 78/2019/ईपीएस दिनांक 22 मार्च 2019 के पैरा न0 2 के अनुसार मतदान के दिन सभी सरकारी व निजी  संस्थान व दुकाने बंद रखने के निर्देश दिए गए है । भारत निर्वाचन आयोग  के निदेशानुसार जिन निजी संस्थानो में शिफ्ट के आधार पर कर्मचारियों की डियूटी होती है ऐसे संस्थान अथवा औद्योगिक ईकाईयां भी मतदान के दिन बंद रहेगी ।
डपायुक्त ने कहा कि निजी संस्थान यदि किसी विधानसभा  निर्वाचन क्षेत्र  की परिधि से बाहर स्थापित है और संबधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता उस निजी संस्थान अथवा उद्योग में कार्य करते  है तो उस स्थिति में संबधित कर्मचारी अवकाश का पात्र होगा ताकि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके । उन्होने कहा कि सरकारी व निजी संस्थानों में दैनिक भोगी और आक्समिक मजदूरों को भी मतदान करने के लिए अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत अवकाश के पात्र होगें ।

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