सीजेएम नाहन प्रताप सिंह ठाकुर की अदालत ने बुधवार को अवैध शराब तस्करी के मामले में एक महिला सहित दोषी तीन लोगों को तीन-तीन वर्ष का साधारण कारावास और एक-एक लाख जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 9-9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला न्यायावदी रुमिंद्र बैंस ने बताया कि बुधवार को सीजेएम नाहन की अदालत ने दोषी राजेश कुमार निवासी चरणावाला हरिपुर खोल पांवटा साहिब, प्रशांत तोमर गांव मुराना जिला बागपत यूपी और सुनीता देवी पत्नी अमर सिंघ निवासी कोलर को यह सजा सुनाई है। सीजेएम की अदालत ने यह सजा धारा 39 (1)एचपी एक्साइज एक्ट के तहत दोषी करार करते हुए सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि मामला 13 मई 2017 का है। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर के धारटीधार इलाके के मधाराघाट के समीप पुलिस गश्त पर तैनात थी। इस दौरान बाइला-जमटा सडक़ पर एक वाहन को तलाशी के लिए रोका। तलाशी के दौरान वाहन से देसी व बीयर की 66 पेटी शराब बरामद हुई। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी वाहन में ले जा रहे शराब का कोई भी लाइसेंस अथवा परमिट पेश नहीं कर सके। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। उन्होंने बताया कि वाहन में सवार दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अवैध शराब की खेप सुनीता देवी पत्नी अमर सिंघ ने गाड़ी में भरकर श्रीरेणुकाजी छोडऩे के लिए कहा था। बुधवार को सीजेएम की अदालत ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों के दोषी सिद्ध होने पर ये सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 9.9 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।