पुलिस चौकी शहर चम्बा का पुलिस दल चौगान नंबर 3 की तरफ गश्त पर था तो पुलिस दल की गश्त के दौरान एक व्यक्ति पर नजर पड़ी जो चौगान के एक कोने में पेशाब कर रहा था ।उसी समय पुलिस दल ने उस व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 114 के तहत उसे अपनी हिरासत में ले लिया गया । जिसे बाद में जमानत मुचलका पर रिहा कर दिया।
इसके साथ साथ जिला चम्बा पुलिस सभी जनसाधरण से अपील करती है की सार्वजनिक स्थान पर इस तरह के अनैतिक कृत्य न करें और यदि कोई ऐसा अनैतिक कृत्य करता है तो उसे ऐसा करने से रोककर एक शिक्षित नागरिक होने का कर्तव्य निभाये। मामले की पुष्टि करते हुए चम्बा की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका ने बताया की सभी जनसाधारण को अबगत किया जाता है की सार्बजनिक स्थान पर इस प्रकार के कृत्यों को हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 114 के अंतर्गत बर्जित किया गया है व साथ मे 5000 रुपये जुर्माना व 7 दिन का साधारण कारवास का प्रावधान है और भबिष्य में भी जिला चम्बा पुलिस सार्बजनिक स्थान पर इस प्रकार के अनैतिक कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही अमल में लाती रहेगी।