(जसवीर सिंह हंस ) सिरमौर की विशेष अदालत ने दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते देते हुए 7 साल के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार शर्मा की विशेष अदालत ने दोषी सन्नी कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी वार्ड नं. 1 भूपपुर, पांवटा साहिब को यह सजा सुनाई।
जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने मामले की जानकारी देते बताया कि साल 2016 में दोषी सन्नी नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। बाद में पीड़िता ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। जब 1 दिसंबर 2016 को नाबालिगा की माता पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो पांवटा पुलिस ने पहले मामला दर्ज नहीं किया। न ही कोई कार्रवाई की। 20 दिसंबर को तत्कालीन एसपी सौम्या सांबशिवन पांवटा साहिब के दौरे पर पहुंची पीड़िता की माता ने पूरा मामला संज्ञान में लाया।
एसपी के निर्देश पर तुरंत मामला दर्ज हुआ और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने देहरादून, डोईवाला आदि क्षेत्र में नाबालिगा को अपने साथ एक हफ्ते रखा जहां दुराचार को अंजाम दिया गया। मामला दर्ज होने के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुराचार की पुष्टि हुई। इसके बाद एसआई बलवंत सिंह ने मामले की छानबीन पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। शनिवार को विशेष जज ने तमाम तथ्यों, साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई।