(जसवीर सिंह हंस ) बद्रीनगर निवासी एक महिला ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि गत दिनों उनका बिजली का कनेक्शन, बिजली विभाग द्धारा काट दिया गया था। इसके पति का जानकार परमिन्दर सिहं पुत्र श्री धर्म सिहं गांव किश्नपुरा जो इसके पति का दोस्त है। वह शाम 7 बजे के करीब इनके घर आया और बिजली विभाग के कर्मचारी के द्धारा हमारी बिजली का कनेक्शन चालू करवाया गया। रात करीब 11.30 बजे फिर दोबारा से इनके घर आया और इसके पति के साथ बातचीत करने लगा और इसके बारे में और इसकी बेटी के बारे में पुछने लगा इसके पति ने कहा कि बेटी और पत्नी अन्दर है और इसके पति को अलग बिठा दिया और कहा मैने भाभी जी से कोई बात करनी है जब इसके पति दूसरे कमरे में था तब अचानक परमिन्द्र सिहं ने इसके साथ अश्लील बाते करने लगा और इसके साथ इसके बारे में बेटी के साथ कैसे सम्बन्ध है और बेटी के साथ बातचीत करने लगा तथा इसकी बेटी को भी पुछने लगा कि आपके पापा के और मम्मी के साथ कैसे सम्बन्ध है।
और इसकी बेटी को कहा कि इसके साथ दोस्ती कर ले तथा मैं आपकी सारी स्कूल की फीस दुंगा और आपके सारे खर्च उठाऊगां तथा इसकी बेटी की बाजु पकडी और अपनी तरफ खीच कर बोला जब कल तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नही होगे तो कल आऊंगा इसकी बेटी बहुत डर गई थी जब वह खाना नही खा रही थी तथा उदास थी तब इसने पुछा कि परमिन्द्र सिहं ने कुछ कहा फिर इसे अपनी बेटी से सारी बात पता चली । इसे डर है कि इसकी बेटी ऐसा कोई खौफनाक कदम ना उठा ले। इसकी बेटी सदमे में है। इसकी बेटी की उम्र करीब 16 साल है जोकि अभी नाबालिक है। वह अब किसी से ठीक से बात भी नही कर रही है। अत: महोदय से प्रार्थना है कि परविन्द्र सिहं के खिलाफ अश्लील बाते करने व मेरी बेटी को बहला फुसलाने व उसके साथ गलत हरकते करने आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाये। इन्हे उससे अपनी जानमाल के नुकसान का भी डर है। तो इसके खिलाफ उचित कार्यवाही करने कि कृपा करे। मामले में आई पी सी की धारा 451, 354, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है | जबकि पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 452 व पोस्को एक्ट के तहत मामला करना चाहिये था जबकि इस मामले में पोस्को एक्ट में साफ निर्देश है कि बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाये व आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाये परन्तु पुलिस न जाने क्यों आरोपी को बचाने में जुटी है | वही इस मामले मैं SHO संजय शर्मा का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिसमें जांच चल रही है बयानों के आधार पर तथा बच्ची की आयु वेरीफाई करने के बाद तथा बच्ची के 164 के बयान दर्ज कराने के बाद पोस्को एक्ट में मामला दर्ज हो सकता है उन्होंने कहा कि पोस्को एक्ट में आरोपी के खिलाफ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी तथा आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा