पावटा साहिब : चोरी के दोषियों को को दो वर्ष के कारावास की सजा 10-10 हजार रूपये जुर्माना

वीरवार को पावटा साहिब के मुख्य दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश विशाल शिओकंद की अदालत ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के दोषियों को को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि तीरथ सिंह पुत्र बघेल सिंह निवासी पुरूवाला पांवटा साहिब ने 21 मार्च 2012 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसने अपना ट्रैक्टर नंबर एचपी 17ए- 9867 को सर्विस के लिए विशाल बाली की वर्कशॉप में छोड़ा। उसके बाद ट्रैक्टर की ट्राली को अपने वाशिंग सेंटर गोंदपुर के पास खड़ा करके अपने रिश्तेदार के घर हरियाणा चला गया। जब यह 27 मार्च को अपने घर आया, तो उसने देखा कि कोई ना मालूम व्यक्ति इसके ट्रैक्टर की टोली को चुरा कर ले गया है। जिस पर इसने 28 मार्च 2012 को पुलिस थाना पांवटा साहिब में मामला दर्ज करवाया।

पुलिस ने तहकीकात शुरू की और 1 अप्रैल 2012 को कुलविंदर सिंह को ट्रैक्टर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली को हरियाणा के यमुनानगर में कॉलेज रोड पर राजकुमार की दुकान से बरामद कर आरोपियो को गिरफ्तार किया गया। चोरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली की कीमत 70 हजार रूपये से अधिक थी। पुलिस ने मामले में छानबीन करने के बाद चालान अदालत में पेश किया। जिसमें दोनो आरोपी दोषी पाये जाने पर कुलविंदर सिंह निवासी पावटा साहिब व राकेश कुमार पुत्र केशव राम गांव सूरजपुर तहसील व थाना पांवटा साहिब को दो-दो वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों को 30 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई।

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