( जसवीर सिंह हंस ) सहायक जिला न्याय वादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय शंका 2 के न्यायाधीश विशाल शिवकंद की अदालत ने मुलजिम हेमंत कुमार पुत्र कालू उर्फ कालू पुत्र पवन कुमार निवासी कोटडी ब्यास पोंटा साहिब को आईपीसी की धारा 457 ,380 के तहत एक-एक साल की साधारण कारावास तथा तथा कुल ₹2000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है दोनों सजा एक साथ चलेगी जुर्माना अदा करने की स्थिति में आरोपी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास काटने की सजा सुनाई गई है |
सहायक जिला न्याय वादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय बाबू राम अग्रवाल निवासी माजरा ने माजरा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि दिनांक 17 /6 / 2019 को समय करीब 8:30 बजे जब वह अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी ने बताया कि घर का दरवाजा खिड़की की जाली टूटी हुई है उसी क्षण उन्होंने कमरे की तलाशी ली तथा पाया कि लोहे की अलमारी से रखे 48000 रूपये गायब थे लकड़ी की अलमारी भी खुली पाई गई थी जिसमें पीड़ित की पत्नी के सोने के कड़े जो कि करीब 25 ग्राम, एक सोने की चेन सवा तोला, दो सोने की अंगूठियां गायब पाई गई इसके अतिरिक्त उनकी पत्नी का मोबाइल भी जो कि रेडमी कंपनी का था जिसमें नम्बर चल रहा था पाया गया दिनांक 19 को अनिल कुमार अग्रवाल ने थाना माजरा में मुकदमा दर्ज कर कराया था |
जिसके बाद पुलिस मुख्य आरक्षी समीर के नेत्र्तव में पीड़ित अनिल कुमार के घर की जाँच की तथा मामले में आरोपी हेमंत कुमार पुत्र कालूराम को गिरफ्तार किया गया उसके घर से चोरी किया गया मोबाइल भी बरामद हुआ वही अगले दिन को सारा सामान भी पुलिस द्वारा आरोपी के ठिकानों से बरामद किया गया | मामले में ट्रायल के दौरान आरोपी को दोषी पाया गया तथा जुर्म सिद्ध होने पर अदालत द्वारा मुलजिम को आज सजा सुनाई गई इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्याय वादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने की थी