पावटा साहिब : गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल में टीचर ने बच्चे की कर दी पिटाई , जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज

( जसवीर सिंह हंस ) देवभूमि के एक निजी  स्कूल की टीचर ने खौफनाक घटना को अंजाम दिया है। अवोध बच्चे  ने होम वर्क न किया  तो अध्यापक ने बच्चे  की बेरहमी से पिटाई कर डाली। अध्यापक की पिटाई से बच्चे के चेहरे पर चोटे आई है और बच्चे के हाथ पांव पूरी तरह से फूल गए। इस दर्दनाक घटना को याद कर उक्त बच्चा  भय से कांप रहा  है |

इस घटना की चारों ओर कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है और उक्त टीचर व स्कूल के खिलाफ कारवाही करने की मांग उठ गई है। उक्त प्रकरण  ने देवभूमि में गुरू व शिष्य के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर डाला है और अवोध बच्चा  स्कूल के नाम से खौफ खा रहा है। यह मामला जिला सिरमौर के गुरु नानक मिशन  निजी  स्कूल में सामने आया है जहां टीचर द्वारा आठवी कक्षा में पढऩे वाले बच्चे  के साथ बेरहमी से मारपीट की है।

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पीडि़ता बच्चे का सिविल  अस्पताल में मेडिकल  किया गया  है। वहीं, पुलिस ने भी बच्चे के पिता के बयान दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।  ।  इस घटना ने निजी  स्कूलों के अध्यापकों से अभिभावकों का विश्वास उठा लिया है।  बहरहाल जिला की इस घटना ने लोगों के रौंगटे खड़े कर दिए हैं और बच्चे  की हालत देखकर सभी का दिल पसीज रहा है।

वही पुलिस के बुलाने पर स्कूल प्रिंसिपल व प्रबंधन पुलिस स्टेशन जाँच में शामिल होने के लिए नहीं पंहुचा था | दो अध्यापक व बस  ड्राईवर को पीड़ित बच्चे के परिजनों से बात करने के लिए भेजा गया था | वही स्कूल प्रबन्धन से बात की गयी तो उन्होंने खबर न लगाने की बात कही | वही बच्चे से मारपीट पर कहा की अभी तकऐसा कोई मामला प्रबंधन के संज्ञान में नहीं आया है | मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सोमदत्त ने बताया कि पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत एफ आई आर दर्ज कर ली है तथा आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है |दोषी टीचर , प्रिंसिपल व प्रबंधन के खिलाफ कारवाही  की जाएगी

 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की  धारा-75 में ये भी कहा गया है कि अगर क्रूरता बरते जाने से बच्चा किसी मानसिक बीमारी की चपेट में आ जाता है तो 3 से 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.|

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