राजगढ़ क्षेत्र में बाहरी राज्यों के फंसे 350 लोगों को शीघ्र भेजा जाएगा वापिस

राजगढ़ क्षेत्र में अन्य राज्यों के फंसे करीब 350 मजदूरों को शीघ्र वापिस भेजने की प्रक्रिया प्रगति पर है जिनमें से 31 व्यक्तियों को मंगलवार को वापिस जम्मू काश्मीर के भेज दिया गया  है । यह जानकारी एसडीएम राजगढ़ नरेश वर्मा ने दी है । उन्होने बताया कि बाहरी राज्यों के लोगों को भेजने के लिए  ऑनलाईन पास जिलाधीश द्वारा पूरी वेरिफिकेशन करने के उपंरात जारी किए जाएगें जबकि  अन्तर जिला में आवाजाही के लिए पास जारी करने की शक्तियां  एसडीएम को दी गई है  ।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने बारे उत्पन्न हुए संशय को स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दुकानें वाणिज्य संस्थान एकट 1969 के तहत पंजीकृत हैं वह प्रतिदिन प्रातः10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की सरकार द्वारा अनुमति दी गई है । इसी प्रकार  शहरी क्षेत्रो में पंजीकृत दुकानंे जो एकलए आस.पडोस तथा आवसीय परिसरों में स्थित हैं ऐसी  दुकानों को भी प्रातः10 बजे से 2 बजे तक खुली रहेगी जबकि शहरी क्षेत्रो के मार्केटए मार्केट कम्पलैक्स तथा शॉपिंग मॉल की दुकानों को खोलने की अनुमति नही होगी। उन्होने  स्पष्ट किया है कि शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील के दौरान केवल जरूरी वस्तुओं की दुकानें तथा किताबों और लेखन सामग्री वाली दुकानें पूर्व की भांति ही खुलेंगी। दुकानदार को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा तथा सामाजिक दुरी की अनुपालना करनी होगी। सभी दुकानदार केवल 50 प्रतिशत कर्मियों की तैनाती के साथ ही कार्य करेगे।

एसडीएम ने बताया कि सभी दुंकानदारो को दुकान के आगे सोशल डिस्टेंिसंग के लिए  2 मीटर के दूरी पर गोले लगा कर चिहिन्त करना होगा। आदेशों की अनुपालना न किए जाने पर ऐसी दुकानों को पुलिस द्वारा सील कर दिया जायेगा।  उन्होने बताया कि सैर के लिए प्रातः 5ण्30 बजे से 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है जिसमें  लोगों को सोशल डिस्टेंिसंग की अनुपालना करनी अनिवार्य होगी ।
उन्होने बताया कि लॉकडाउन के दौरान  शराबए तम्बांकूए पान गुटखाए च्यूईगम तथा सिगरेट की बिक्री भी प्रतिबन्धित रहेगी। इसके अतिरिक्त  हेयर कंटिंग सैलूनए ब्यूटीर्पालरए होटल ढाबा और  चाय व मिठाई की दुकानंेए रैस्टोरैन्टए  कैफे तथा स्पोर्टस कोम्पलैक्स और जीम इत्यादि भी पूर्ण रूप से पुरी बन्द रहेंगे।  एसडीएम ने स्पष्ट किया कि  आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड सहिंता 1860 की धारा 269ए 270 तथा 188 के तहत कार्रवाही अमल में लाई जायेगी।

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