जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डा0 आर0के0 परूथी ने दिनांक 19 मई, 2020 को जारी किए आदेशों की निरन्तरता में आज यह स्पष्ट करते हुए बताया कि जिला सिरमौर में सोमवार के दिन औद्योगिक गतिविधियां, कैमिस्ट शॉप्स, निर्माण गतिविधियांँ व वित्तीय संस्थान खुले रहेगें जबकि दूध की दुकानों के अतिरिक्त दूध की सप्लाई सुबह 7 से 10 बजे तक होगी।
उन्होने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में जिला के भीतर दुपहिया वाहन पर एक व्यक्ति तथा चौपहिया वाहन में चालक के अलावा दो व्यक्ति को आवाजाही की अनुमति सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। औद्योगिक इकाईयों के प्रोमोटर, प्रबन्ध निदेशक, निदेशक,पार्टनर, प्लांट हैड, वित मामलों से जुडे कार्यकारी अधिकारी, एचआर, गुणवत्ता निरिक्षक तथा इंजिनियरिंग विभाग सप्ताह में दो बार अपनी यूनिट में प्रशासन से अनुमति पास लेकर आ सकेंगे । इसके लिए नाहन व पांवटा साहिब के तहसीलदार को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रमिको को दूसरे राज्य से आवागमन की कोई अनुमति नही होगी।