हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशो में बागवान,किसान,ठेकेदार की लेबर को भी कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा ! इसके अलावा जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में हवाई/रेल के माध्यम से आ रहा है वे टिकट और बोर्डिंग पास के माध्यम से भी कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर में पंजीकरण करा सकते है !
वहीँ दैनिक/वीकेंड पर राज्य में आने जाने वाले लोगों जैसे कि उद्योगपति , ट्रेडर्स , फैक्ट्री वर्कर्स आदि के लिए सम्बंधित उपायुक्त के पास अपने डाटा को उपलब्ध कराना होगा जिन्होंने पहले आने जाने की अनुमति ली हुई है उन्हें दोबारा रजिस्टर करने की आवश्यकता नही होगी !
सेना के जवानो एवं अन्य पैरामिलिटरी फोर्सेज को ड्यूटी ज्वाइन करने हेतु हिमाचल के बॉर्डर क्रॉस करने अथवा प्रवेश करने हेतु किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी केवल उनका अपना आइडी कार्ड ही मान्य होगा! जारी आदेशो में कहा गया है की हिमाचल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एस ओ पी का पालन करना अनिवार्य होगा !
जारी आदेशो में हिमाचल से अन्य राज्यों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस आदि अभी नहीं चलेंगी ! इसके अलावा टैक्सियों को अन्य राज्यों में जाने के लिए उपायुक्त से परमिशन लेनी अनिवार्य होगी ! वहीं रात्रि 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक के लिए कर्फ्यू जारी रहेगा उसमें केवल जरूरी सेवाओ के लिए आवाजाही की अनुमति रहेगी ! इसके अलावा धार्मिक संस्थान को भी भाषा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जारी एस ओ पी के अनुसार खोला जा सकेगा !
शिमला स्थित टूरिज्म विभाग की लिफ्ट को भी संचालन की अनुमति दे दी गयी है !
हिमाचल में टूरिस्ट भी आ जा सकेंगे परन्तु उनको सरकार द्वारा जारी शर्तो का पालन करना होगा जैसे कम से कम 5 दिन के लिए उनकी होटल में बुकिंग होनी अनिवार्य है तथा उन्हें हिमाचल में प्रवेश करने से पूर्व 72 घंटे की अवधि में कोविड-19 टेस्ट कराना अनिवार्य होगा ! जिससे की उन्हें क्वारंटाइन नही किया जाएगा ! आरोग्य सेतु का प्रयोग अनिवार्य रहेगा !