जिला सिरमौर में नाई व ब्यूटी पार्लर तथा सैलून कर्मी अब मंगलवार को छोड़कर सभी दिन अपनी दुकाने खोल सकेगे यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने दिए।
उन्होंने बताया कि सभी अपनी दुकानों के बाहर मालिक का मोबाईल नम्बर व दुकान का नम्बर प्रर्दशित करेगें ताकि ग्राहक मोबाइल पर समय निर्धारित कर दुकान आ सके। उन्होंने बताया कि सभी नाई व ब्यूटी पार्लर तथा सैलून की दुकानों के दरवाजों पर पारदर्शी शीशे का इस्तेमाल करना होेगा और इन शीशों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर व परदें का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सभीें को सोशल डिसटेसिंग (दो गज की दूरी) का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
उन्हांेने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51, 52, 56, के तहत कार्यवाही की जाएगी।