पांवटा साहिब : बच्चों की अश्लील वीडियो सोशल प्लेटफार्म पर शेयर करने पर पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

 

सोशल प्लेटफार्म के जितने अधिक फायदे जानकारी लेने के लिए हैं उतने ही नुकसान भी है। यदि आपको इसके कानून पता नही और आप ऐसी खबरें या वीडियो शैयर कर रहे हैं जो कानून के खिलाफ है तो आपको जेल भी हो सकती है। ऐसा ही एक मामला पांवटा साहिब पुलिस थाने मे दर्ज हुआ है।

यहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानि बच्चों की अश्लील वीडियो को फेसबुक और मेसेंजर के माध्यम से शैयर करने पर पांच लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। इनमे से चार पुरूष और एक महिला शामिल है, जो पांवटा साहिब तहसील के ही है। इनको नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ने ट्रेस किये हैं जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कारवाई शुरू कर दी है। डीएसपी पांवटा साहिब बीर बहादुर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पांवटा साहिब तहसील के पांच लोगों ने अपने फेसबुक और मेसेंजर के माध्यम से प्रतिबंधित कंटेंट जिसमे चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियो व पोस्ट्स है, शैयर किये हैं। जो आईटी एक्ट के तहत आता है।

इनमे चार पुरूष है तथा एक महिला शामिल है। इसकी जानकारी दिल्ली स्थित एनसीआरबी ने स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो को दी। जिसके बाद जानकारी पुलिस थाना पांवटा साहिब को शैयर की। पांवटा पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पांच अलग अलग एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67बी तथा भादसं की धारा 294 के तहत पांवटा साहिब पुलिस थाने मे मामले दर्ज कर आगामी कारवाई शुरू कर दी गई है।

 

मामले की जांच थाना प्रभारी पांवटा साहिब संजय कुमार शर्मा को सौंपी गई है। हालांकि यह भी संभावना है कि हो सकता है कि यह प्रतिबंधित कंटेंट फर्जी आईडी से शैयर किये गये हो, जिसकी जांच भी पुलिस कर रही है। और इन आईडी के नाम व पते ट्रेस कर रही है। डीएसपी पांवटा साहिब ने सभी से आह्वान किया है कि कि किसी भी प्रकार के अश्लील वीडियो, फोटो और कंटेंट डाऊनलोड करना और सोशल मीडिया पर शैयर करना कानूनन जुर्म है और विशेषकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री को शैयर करने पर कम से कम पांच साल की सजा और 10 लाख रूपये का जुर्माना का प्रावधान है। इसलिए किसी भी गलत कंटेंट को शैयर ही न करें।

 

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