जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या 1 की न्यायधीश उपासना शर्मा की अदालत ने चोरी के दोषी को 13 महीने की कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि चोरी के आरोपी जरनैल सिंह पुत्र सुरेश कुमार निवासी वार्ड नंबर 9 पोंटा साहिब को चोरी का दोषी पाए जाने पर आईपीसी की धारा 379 के तहत यह सजा सुनाई गई है। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस थाना पोंटा के मुख्य आरक्षी भूपेंद्र सिंह ने रात्रि के समय भूपुर के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान आरोपी तिब्बती कॉलोनी की तरफ से बिना लाइट जलाए मोटरसाइकिल पर आ रहा था, जिसे पुलिस पार्टी ने रुकने का इशारा किया। मगर वह पुलिस को देखकर घबरा गया और पीछे मुड़ कर भागने लाग। जिस पर मुख्य आरक्षी व पुलिस पार्टी ने उसे दबोच लिया।
आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल को बिना नंबर प्लेट के चला रहा था। चोरी का आरोपी जरनैल सिंह पहले भी कई चोरी की वारदातों में शामिल रहा था। पुलिस ने मामले में तहकीकात कर पाया कि यह मोटरसाइकिल जिस को वह चला रहा था, वह भी चोरी का था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया तथा गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जनरल सिंह को चोरी का दोषी पाते हुए 13 महीने की सजा सुनाई है।