जिला सिरमौर के पावटा साहिब में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या दो कि न्यायाधीश कुमारी शीतल गुप्ता की अदालत ने बाइक चोरी के आरोपी को 14 महीना के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक चोरी का दोषी रोशन सिंह पुत्र मथुरा सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट ऑफिस कोटरी तहसील पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का निवासी है।
जिसने की 28 अगस्त 2020 को बाइक चोरी किया था। 28 अगस्त 2020 को रोशन सिंह ने पावटा साहिब के गांव बरोटीवाला डाकघर शिवपुर से हरबंस सिंह के घर से hp17 – 1897 बाइक, जो उसके घर के आंगन में खड़ा था तड़के सुबह 4:00 बजे चोरी कर लिया था। उसके बाद हरबंस सिंह ने पुलिस थाना पुलिस पुरवाला में शिकायत दर्ज करवाई। जिस पर पुलिस ने तहकीकात करने के बाद आरोपी को चोरी की बाइक के साथ पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। अदालत में 8 गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का दोष सिद्ध हुआ। जिसके बाद न्यायाधीश ने बाइक चोरी के दोषी रोशन सिंह को 14 महीने कारावास की सजा सुनाई।