पांवटा साहिब : माजरा मे दंगे भड़काने मामले में प्रधान और पुर्व बीडीसी 4 दिन के पुलिस रिमांड पर

पांवटा साहिब में धार्मिक भावनाए और दंगे भड़काने को लेकर प्रधान पिपलीवाला सफी मौहम्मद और मिश्रवाला प्रधान पति फरीद को पुलिस ने आज स्थानीय कोर्ट में पेश किया जहां से कोर्ट ने उनको 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

आरोप हैं कि मंगलवार देर रात पीपलीवाला प्रधान सफी मोहम्मद और मिश्रवाला महिला प्रधान के पति फरीद खान पुर्व बीडीसी ने लोगों को भड़काया और थाना माजरा के बाहर इकट्ठा होने के लिए तैयार किया इतना ही नहीं देर रात तक सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर नारेबाजी की इस दौरान थाना परिसर के बाहर तलवारें भी लहराए गई थी । इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 148 149 153 ब 160 353 427 सहित पी डी पी एक्ट और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है

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इतना ही नहीं जब पुलिस पूछताछ के लिए आरोपियों को लेने गई उस वक्त पुलिस गाड़ी पर पथराव भी किया गया था।बता दें कि मंगलवार देर रात दो समुदाय सैकड़ों की तादाद में आमने-सामने आ गए थे ऐसे में हिंसा होने पर बड़ी जान माल का नुकसान हो सकता था। पुलिस ने सफी मोहम्मद और फरीद खान को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

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