दहेज मांगना पड़ा महंगा पांवटा साहिब का है मामला जानें पूरी खबर

पांवटा साहिब में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायलय संख्या एक के न्यायाधीश की अदलात ने दहेज उत्पीड़न के मामले में एक वर्ष की साधारण कारावास और ₹8000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

इस दौरान सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि आरोपी गोयल पुत्र प्रदीप कुमार गोयल शशी गोयल पत्नी स्वर्गीय प्रदीप गोयल निवासी मकान नंबर 20 बी इंदरपुरी महेश नगर अंबाला कैंट हरियाणा को दोष सिद्ध होने पर धारा 498ए आईपीसी में गौरव गोयल को 1 साल साधारण कारावास व 8000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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सह आरोपी गौतम गोयल पुत्र स्वर्गीय प्रदीप कुमार गोयल निवासी अंबाला को सबूतों के अभाव में बरी किया गया।

दोषी गौरव गोयल की शादी शिकायतकर्ता के साथ 16 जनवरी 2011 में पांवटा साहिब में हुई थी। जिसमें वधू पक्ष की तरफ से वर पक्ष को सोने चदी के आभूषण नगद रुपए कपड़े बर्तन लैपटॉप प्रिंटर व अन्य कीमती सामान बतौर दहेज में दिया गया था।

19 जनवरी 2011 को दोषी ने पांवटा आकर पांच लाख नगद व कार की मांग की। इस दौरान शिकायतकर्ता ने उपरोक्त मांग पूरी करने से असमर्थता जाहिर की। तो शिकायतकर्ता के साथ उसके पति सास व देवर ने मारपीट तथा अभद्र व्यवहार किया जिस पर मुकदमा नंबर थाना पांवटा साहिब में दर्ज किया गया।

जिसकी तफ्तीश एएसआई रंजीत राणा द्वारा अमल में लाई गई व उनके द्वारा कार्यवाई अमल में लाकर चालान अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष में कुल 8 गवाहों के बयां दर्ज करवाए गए। जुर्म सिद्ध होने पर अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय एक ने आरोपीयो धारा 498 आईपीएस में गौरव गोयल को 1 साल साधारण कारावास व 8000 जुर्माना की सजा शशि गोयल को 6 महीने साधारण कारावास व 8000 जुर्माना की सजा सुनाई गई।

गौतम गोयल को उपरोक्त को सबूतों के अभाव में बरी किया गया मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा द्वारा की गई।

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