अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश डॉक्टर अबीरा बासु पांवटा साहिब की अदालत ने मुलजिम मनीष उर्फ गोलू पुत्र सुरेंद्र सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी न्यू कॉलोनी अमरकोट तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर वह अंकित उम्र 27 वर्ष पुत्र बाल किशन निवासी गांव बदराणा तहसील डांड साहिब जिला कैथल हरियाणा हाल में न्यू कॉलोनी अमरकोट तहसील जिला सिरमौर एवं कुमारी प्रभा शर्मा उर्फ निशा 31 वर्ष पुत्री कल्याण सिंह निवासी गांव ठाणा डाकघर जामना हाल मकान नंबर 102 /2 वार्ड नंबर 3 आदर्श कॉलोनी बद्रीपुर पांवटा साहिब जिला सिरमौर को धारा 364 ए 120 बी 34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास एवं 25000 रुपय के जुर्माने की सजा सुनाई गई तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
उप -जिला न्यायवादी किशन सिंह वर्मा ने बताया कि दिनांक 16 मार्च 2015 को आशा शर्मा पत्नी विनोद शर्मा निवासी गांव गुद्दी मानपुर तहसील कमरू जिला सिरमौर हाल मकान नंबर 198 वार्ड नंबर 3 आदर्श कॉलोनी बी ब्लॉक बद्रीपुर पांवटा साहिब जिला सिरमौर थाना पांवटा साहिब में बताया कि मेरे बेटे उम्र 4 वर्ष जो कि रोज आर्चरड स्कूल से घर जा रहा था उसे कोई अनजान व्यक्ति स्कूटी पर बिठाकर ले गया उसके बाद मुझे कॉल आई जिसमें आरोपी बोला आप चार साल का बेटा मेरे पास है यदि जिंदा चाहते हो तो फिरौती 5 लाख की मांग की। जिससे पुलिस व स्थानीय लोगों के सहयोग द्वारा बच्चे को जम्मू खाला खड्ड के किनारे जमोटुआ जंगल से बरामद किया व मां आशा वर्मा के सपुर्द किया गया। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में 23 गवाहों के बयान दर्ज करवाये।
अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर धारा 364 ए 120 बी 34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास एवं 25000 का जुर्माना की सजा सुनाई गई तथा जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। इस मुकदमे की पर भी उप जिला न्यायाधवादी किशन सिंह वर्मा ने कि।