जिला सिरमौर के पांवटा साहिब स्थित अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश कपिल शर्मा की अदालत ने मारपीट व हत्या की कोशिश के 3 दोषियों को 5 वर्ष का कारावास व 11 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों के अन्य 4 साथियों को 6- 6 महीने की सजा तथा एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा ने बताया कि अदालत ने दोषी जमील अहमद पुत्र तुफ़ैल निवासी खारा डाकघर जामनीवाला तहसील पांवटा साहिब, उसके साथी बकिल मोहम्मद और मुबारक अली को धारा 307 में 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 325 में 6 महीने की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 341 में 1 महीने कि सजा सुनाई गई है।
जुर्माना अदा ना करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। तीनों दोषियों के अन्य चार दोषी साथियों सधाम हुसैन, खालिद हुसैन, सकिल अहमद व अलाबक्शी को धार 325, 323 में 6-6 महीने की सजा और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। धारा 341 में एक महीने कि सजा सुनाई गई और जुर्माना अदा ना करने पर 6 महीने कि अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा ने बताया है कि शिकायत कर्ता शराफत आली निवासी खारा ने 18 नवंबर 2015 को आरोपियों के खिलाफ अपने और परिवार वालों के साथ मारपीट व हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले में छानबीन कर अदालत में चालान पेश किया। अदालत की कार्यवाही के दौरान 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों के बयान सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर सात दोषियों को सजा सुनाई है।