नाहन चरस तस्कर को 10 साल की सजा

जुर्मान न अदा करने पर भुगतना होगा दो साल का अतिरिक्त कारावास

चरस तस्करी के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन की अदालत ने आरोपी चतर सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी शठोर कांटीमश्वा को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

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जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। वर्ष 2019 के एनडीपीएस एक्ट के इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन जस्टिस योगेश जसवाल ने 16 गवाहों के बयान व पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर दोषी को यह सजा सुनाई है।

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मामले के बारे में जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि 28 नवंबर-2019 को सिरमौर पुलिस की टीम द्वारा जब सतौन के समीप रेड की जा रही थी तो इस दौरान रात करीब साढ़े आठ बजे हैड-कांस्टेबल राकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति चतर सिंह पुत्र जीत सिंह चरस की अवैध तस्करी व बिक्री कर रहा है। जिसके बाद पुलिस की टीम ने दछोई पुल नजदीक शिलयाना में चैकिंग के दौरान सामने से आ रहे एक व्यक्ति को जब जांच के लिए रोकना चाहा तो उक्त व्यक्ति ने पुलिस की टीम को देखते हुए हाथ में रखे थैले को फेंक दिया तथा मौके से भागने का प्रयास किया। तुरंत ही पुलिस की टीम ने आरोपी चतर सिंह को मौके पर दबोचने में सफलता प्राप्त की। इस दौरान चतर सिंह के पास से बैग में 1.525 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। मामले की पैरवी पब्लिक प्रोसिक्यूटर चंपा सुरील द्वारा की गई।

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