उचित मूल्य की दुकानों के लिए 22 सितम्बर तक करें आवेदन- शमशेर सिंह

Khabron wala 

जिला सिरमौर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी प्रस्तावित है, जिसके लिए इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएं विभागीय वेबसाईट emerginghimachal.hp.gov.in पर ऑन लाइन माध्यम से 22 सितम्बर, 2025 तक आवेदन कर सकते है।

जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सिरमौर शमशेर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विकास खंड नाहन की ग्राम पंचायत कालाअंब के गांव नागल सुकेती के वार्ड नं0-7, विकास खंड पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत भैला के ग्राम भैला के वार्ड नं0-5, ग्राम पंचायत पातलियों के ग्राम मालवा काटन, ग्राम पंचायत खोदरी माजरी के ग्राम गोज्जर तथा ग्राम पंचायत कलाथा बढाना के ग्राम कलाथा के वार्ड नं0-6, विकास खंड शिलाई की ग्राम पंचायत कोटी उतरउ के ग्राम धार के वार्ड नं0-3, विकास खंड संगडाह की ग्राम पंचायत भाटन भुजौंड़ के ग्राम गतलोग, ग्राम पंचायत ब्योंग टटवा के ग्राम ब्योंग टटवा में उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र के साथ, मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र-यदि हो, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता, विधवा एकल नारी, बीपीएल/एससी/ओबीसी/एसटी परिवार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि यदि आवेदक उसी स्थान का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस संबंध में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां, स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य का सांसद अथवा विधायक व स्थानीय निकायों में से किसी भी पद पर चुने हुए न होने संबंधी शपथ पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय आकर या दूरभाष नं0-01702-222558 पर भी संपर्क कर सकते है।

 

 

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