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विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पप्पी (35) पुत्र स्व. सूरत राम निवासी चिड़गांव जिला शिमला को अभियोग संख्या 20/2024 के मुताबिक 27 मई 2024 जुर्म जेर धारा 21 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना जुब्बल में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
सरकार की तरफ से अभियोग की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल द्वारा की गई। 27 मई 2024 को सहायक उपनिरीक्षक जगदीश मुख्य आरक्षी अश्वनी व आरक्षी सोनू के साथ सुबह गश्त व नाकाबंदी पर रवाना थे तो खड़ापत्थर (जुब्बल) में चैकिंग के दौरान एचआरटीसी बस में बैठे पप्पी से 22.73 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।
जिस पर पुलिस थाना जुब्बल में अभियोग संख्या 20/2024 पंजीकृत हुआ। अभियोग का अन्वेषण सहायक उपनिरीक्षक जगदीश अन्वेषणाधिकारी थाना जुब्बल द्वारा अमल में लाया गया और चालान तैयार करके विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू में पेश किया। विशेष अदालत में पप्पी पर जुर्म जेर धारा 21-61-85 एनडीपीएस एक्ट में आरोप सिद्ध हुए। अभियोजन के दौरान 18 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात व जुर्म साबित होने पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।