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हिमाचल प्रदेश के शिमला के चर्चित युग हत्याकांड में आज हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला आया है. युग हत्याकांड में हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को बदलकर उम्रकैद की सजा सुनाई है. लोअर कोर्ट ने मामले में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. सजा के पुष्टिकरण के लिए मामला हाईकोर्ट आया था.
जस्टिस विवेक ठाकुर जस्टिस राकेश कैंथला की खंडपीठ ने युग हत्याकांड मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट के फैसले के मुताबिक दोषी चन्द्र शर्मा व विक्रांत बक्शी सारी उम्र जेल में रहेंगे. जबकि तेजिंदर पाल को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. मामले को लेकर कोर्ट का 235 पन्नों का आदेश आया है. वहीं, हाईकोर्ट के फैसले से युग के पिता संतुष्ट नहीं है. उन्होंने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है.