करोड़ों रुपये के अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से अर्जित सम्पति की जब्ती की पुष्टि ,वितीय अन्वेषण में सिरमौर पुलिस की बड़ी सफलता

 

जैसा कि आपको विदित है कि हिमाचल प्रदेश सरकार नशे के खात्मे के लिए पूर्णतय: दृढ़ संकल्प है और इसी कड़ी में जिला सिरमौर, पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों की धर पकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया है । इस अभियान के अन्तर्गत जिला सिरमौर पुलिस द्वारा गत दिनों में नशे के सौदागरों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए, नशे के बड़े- 2 तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में अपार सफलता प्राप्त की है । जिनमे पुलिस द्वारा व्यावसायिक मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों को गिरफ्त में लिया गया हैं ।

इसी कड़ी में पुलिस थाना पाँवटा साहिब में दिनांक को संजय कुमार उर्फ संजु पुत्र श्री मंगत राम निवासी मकान नं0 304, वार्ड नं0 10, देवीनगर , तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के कब्जा से 40.32 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना पाँवटा साहिब में अभियोग संख्या 379/2017 दिनाँक 15.08.2017 निम्नधारा 21 ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम
(ND&PS Act-1985) पंजीकृत किया गया था। दौराने अन्वेषण आरोपी संजय कुमार उर्फ संजु उपर्युक्त को अभियोग में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी संजय कुमार उर्फ संजु के सन्दर्भ में पाया गया कि यह बार-2 नशे के कारोबार में पकड़े जाने के उपरान्त भी उक्त अवैध कारोबार में संलिप्त है।

नशा तस्करी के अन्तर्गत जो आरोपीगण पकड़े जाने के बावजुद बार-बार नशे के कारोबार में संलिप्त पाए गए उनके विरुद्ध जिला सिरमौर पुलिस द्वारा PIT ND&PS Act (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जा रही है । जिस कड़ी में संजय कुमार उर्फ संजु उपर्युक्त के विरुद्ध भी नियमामनुसार रिपोर्ट तैयार करके उचित माद्यम से सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रेषित की गई थी। जहां से आदेश प्राप्त होने के उपरान्त संजय कुमार उर्फ संजु उपर्युक्त को 03 महीने के लिये आदर्श केन्द्रीय कारागार नाहन भेज दिया गया था ।

आरोपी संजय कुमार उर्फ संजु उपर्युक्त के मामले में धन के प्रवाह का पता लगाने वाली निर्णायक वित्तीय जांच (फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन) (डी.एस.पी. मुख्यालय) के नेतृत्व में गठित वित्तीय जांच (एफ.आई.) टीम द्वारा विशेषज्ञतापूर्वक जांच की गई। दौराने जाँच एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी ने ₹ 1,34,79,508.37 रुपये (एक करोड़ चौंतिस लाख उन्यासी हजार पाँच सौ आठ रुपये सैंतिस पैसे) की अपराधिक संपत्ति के सन्दर्भ में अंतिम जब्ती की पुष्टि की है। इस गहन जांच और विहित प्रक्रिया के बाद, एन.डी.पी.एस. अधिनियम-1985 के अध्याय 5-ए के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को अनंतिम रूप से अटैच किया गया था।

प्राधिकृत अधिकारी का यह आदेश टीम द्वारा की गई कड़ी और पेशेवर जांच का प्रमाण है। यह नशीले पदार्थों के खिलाफ हमारे जिले की जीरो टॉलरेंस नीति की पुष्टि करता है। हमारी लड़ाई सिर्फ तस्करों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि उन वित्तीय लाभों के खिलाफ भी है जो इस व्यापार को बढ़ावा देते हैं। यह महत्वपूर्ण जब्ती क्षेत्र में संचालित ड्रग नेटवर्क की आर्थिक नींव पर प्रहार करती है।”

इसके अतिरिक्त, जिला सिरमौर, पुलिस द्वारा पाँच अलग-2 मामलों में वित्तीय अन्वेषण के तहत अपराधियों की कुल ₹ 95,00,485.85, ₹ 70,70,702.29 व ₹ 54,08,791.37, ₹ 52,72,225.73, ₹ 35,99,837.92 की नकदी/ अवैध सम्पत्ती सक्षम प्राधिकारी के द्वारा सीज/फ्रीज की जा चुकी है । जिला सिरमौर, पुलिस द्वारा अभी तक कुल छः मामलों में ₹ 4,43,31,551.53 की नकदी/ अवैध सम्पत्ती प्राधिकृत प्राधिकारी से सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सीज/फ्रीज की स्वीकृति/मंजूरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

यह असामाजिक तत्वों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि सिरमौर में अपराध लाभदायक नहीं रहेगा। सिरमौर पुलिस कृतसंकल्पित है कि इस तरह के अवैध साधनों से अर्जित सभी संपत्तियों की पहचान करके जब्त करके अधिग्रहित (forfeited) की जाएगी। हम अपने समाज और युवाओं को नशे की गिरफ्त से मुक्त करने के लिए दृढनिश्चयी हैं।

सिरमौर पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने नागरिकों से अपील   है कि वे नशीली दवाओं की गतिविधियों से संबंधित कोई भी विश्वसनीय सूचना साझा करके इस लड़ाई में अपना सहयोग जारी रखें।

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