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नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल का कठोर कारावास

Desk by Desk
7 months ago
in मुख्य ख़बरें
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Khabron wala 

नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोपी के दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायालय के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पोक्सो न्यायाधीश नितिन मित्तल धर्मशाला जिला कांगड़ा की ओर से 25 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही आईटी एक्ट में भी आरोपी श्रवण कुमार पुत्र दुनी चंद गांव गुलेर तहसील हरिपुर जिला कांगड़ा को दोषी पाया गया है, जिसमें भी दो वर्ष कारावास के आदेश दिए गए हैं। पोक्सो एक्ट के तहत सुनाई गई सजा के तहत 25 वर्ष कारावास सहित 20 हजार जुर्माना अदा करना होगा, जुर्माना न देने की सूरत में एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि आईटी एक्ट में 10 हजार जुर्माना ठोका है, इसमें भी जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। उक्त दोनों ही सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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जानकारी अनुसार जिला कांगड़ा के देहरा पुलिस थाना में 4 अगस्त 2023 को पीड़िता नाबालिगा ने अपनी बुआ के साथ पहुंचकर एक व्यक्ति के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस थाना में दी गई शिकायत में नाबालिगा पीड़िता ने बताया कि आरोपी जोकि 47 वर्ष का था, पिछले चार वर्षों से उसके घर में आकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। साथ ही उसे लगातार डरा धमकाकर बार-बार शारीरिक रूप से उत्पीड़न कर रहा था। इस पर पुलिस थाना देहरा ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। जिसमें मैडीकल में भी नाबालिगा पीड़िता के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई, जबकि मैडीकल रिपोर्ट में नाबालिगा को गर्भवती भी पाया गया। जिसके संदर्भ में पुलिस विभाग की ओर से स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर आगामी आवश्यक कार्यवाही की गई। वहीं, पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए प्रयास किए।

जिसमें आरोपी को पांच अगस्त 2023 को पुलिस ने झाड़ियों में छुपे हुए बैठे के दौरान ही हिरासत में लिया। जिसमें आगामी कार्रवाई करते हुए मामले में गहनता से जांच पड़ताल की गई। जिसमें पाया गया कि आरोपी की ओर से नाबालिगा को मोबाइल में भी अश्लील फोटो, वीडियो व मैसेज भेजे गए थे। इसमें पुलिस ने पोक्सो एक्ट व आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया। मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय पोक्सो विशेष न्यायाधीश धर्मशाला जिला कांगड़ा के समक्ष भी पुलिस जांच, फोरैंसिक सहित विभिन्न सबूतों व 39 गवाहों को पेश किया गया। जिसमें आरोपी के सभी दोष सिद्ध होने पर उसे उक्त सजा सुनाई गई। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी नवीना राही ने की, जबकि केस के सहायक यशपाल रहे।

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