शिमला में दोबारा नियुक्त किए जाएंगे रिटायर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी

Khabron wala 

जिला शिमला में मेहनताना के आधार पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/पटवारी के खाली पदों पर दोबारा नियुक्ति के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं।

इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि आवेदन पत्र सभी ज़रूरी सहायक दस्तावेजों व /प्रमाण पत्रों के साथ डिप्टी कमिश्नर, शिमला (HP) के कार्यालय में 31 जनवरी 2026 तक या उससे पहले पहुँच जाने चाहिए। आखिरी तारीख के बाद मिले या अधूरे आवेदन बिना किसी सूचना के खारिज कर दिए जाएँगे। आवेदन पत्र जिला शिमला की आधिकारिक वेबसाइट http://hpshimla.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि जिला शिमला में तहसीलदार के 3 पद, नायब-तहसीलदार का 1 पद, कानूनगो का 1 पद और पटवारी के 70 पद भरे जाने हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार ने रिटायरमेंट से पहले प्रदेश के राजस्व विभाग के किसी भी विंग में कम से कम 5 साल की सेवा दी हो और उनके खिलाफ कोई विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो। इस संबंध में संबंधित रिटायर व्यक्ति को अपने मूल विभाग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करके आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, आवेदक आवेदन पत्र के साथ सरकारी अस्पताल से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करेंगे। नियुक्त किए जाने वाले रिटायर व्यक्तियों की उम्र 31 जनवरी 2026 को 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी लगाना आवश्यक होगा।

उपायुक्त ने बताया कि रिटायर तहसीलदार के लिए 70,000 रुपये प्रति माह, रिटायर नायब तहसीलदार के लिए 60,000 रुपये प्रति माह, रिटायर कानूनगो के लिए 50,000 रुपये प्रति माह और रिटायर पटवारी के लिए 40,000 रुपये प्रति माह मेहनताना दिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि रिटायर्ड तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों को पहली बार में 03 महीने के लिए दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा और उम्मीदवार के प्रदर्शन और जरूरत के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि आवेदन खाली पदों की संख्या से ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे पद के लिए नौकरी पर रखने में कम उम्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। नौकरी की अवधि को उनके रिटायरमेंट से पहले दी गई सेवा में किसी भी लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा। ऐसे रिटायर्ड व्यक्तियों की सेवा पूरी तरह से अस्थायी आधार पर होगी और इस दोबारा नौकरी की अवधि के दौरान किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

नौकरी पर रखे जाने वाले व्यक्तियों को एक महीने की सेवा पूरी करने के बाद एक दिन की कैजुअल छुट्टी मिलेगी। उन्हें किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी नहीं मिलेगी। कंट्रोलिंग ऑफिसर की मंजूरी के बिना ड्यूटी से बिना बताए अनुपस्थित रहने पर ऐसी नौकरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। उन्हें ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अवधि के लिए वेतन नहीं मिलेगा। यदि उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में दौरे पर जाना पड़ता है, तो उन्हें टीए/डीए (TA/DA) उसी दर पर मिलेगा जो नियमित समकक्ष अधिकारियों पर न्यूनतम वेतनमान पर लागू होता है।

वह रिटायर्ड व्यक्ति के तौर पर मिलने वाली मेडिकल सुविधाओं और मेडिकल खर्च की भरपाई का लाभ लेते रहेंगे। दोबारा रखे गए रिटायर लोगों को मासिक सैलरी परफॉर्मेंस/काम के सर्टिफिकेट के आधार पर दी जाएगी, जिसमें उनके द्वारा निपटाए गए मामलों का विवरण भी शामिल होगा। यह सर्टिफिकेट संबंधित कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा महीने के आखिर में दोबारा रखे गए रिटायर व्यक्ति को जारी किया जाएगा। रेवेन्यू मामलों के पेंडिंग काम खत्म होने के बाद, रिटायर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

रिटायर लोगों को दोबारा रखने का मौजूदा अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रमोशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उनके द्वारा भरी गई पोस्ट को प्रमोशन के मकसद से खाली माना जाएगा। रेगुलर अधिकारियों के उपलब्ध होने पर दोबारा नौकरी खत्म की जा सकती है।

 

 

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