अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने मुलजिम मनोज कुमार पुत्र स्व० जीत राम निवासी गांव व डा० जामनीवाला, पांवटा साहिब, व उम्र 30 साल, तहसील पोंटा साहिब को जुर्म जेर धारा 452 307 आईपीसी के तहत 5 वर्ष की कठोर सजा सुनाई।
उप-जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा ने बताया है कि दिनांक 28 अप्रैल 2022 को बांगरन चौक, पांवटा साहिब में मनोज कुमार ने कश्मीरी लाल के सिर पर गंडासे से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया गया था। घायल कश्मीरी लाल के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिसे उपचार हेतु पांवटा साहिब लाया गया। जिस पर थाना पोंटा साहिब में अभियोग सख्या 92/22 दर्ज हुआ ! आरोपी मनोज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बारदात में प्रयुक्त गंडासा बरामद किया। मेडिकल रिपोर्ट में चोटें गंभीर व जानलेवा पाई गई। मौके से खून के नमूने, कपड़े व हथियार जब्त कर सीएफएसएल जूंगा जांच हेतु भेजे गए थे मेडिकल रिपोर्ट में चोट गंभीर एवं जीवन के लिए खतरनाक पाई गयी! इसकी तफतीश मुख्य आरक्षी बलजीत कुमार नंबर 258 द्वारा अमल मे लाई गई ! दोराने तफतीश 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और साक्ष्य इकठ्ठा करने के उपरांत अदालत मे जेर्र धारा 452, 324, 506, 326, 307 आईपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश की! अभियोग मे विचारण के दोरान कुल 26 गवाहों के बयान दर्ज होने पर माननीय अदालत ने दोनों पक्षों कि दलीले सुनने के पश्चात दोष सिद्ध होने पर अदालत द्वारा मुलजिम को निम्नलिखित लिखी सजा सुनाई गयी।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मनोज कुमार को धारा 452 आईपीसी के अंतर्गत तीन वर्ष का साधारण कारावास व आरएस2000 जुर्माना (जुर्माना अदा न करने पर दो माह का साधारण काराबास) तथा धारा 307 आईपीसी के अंतर्गत पांच वर्ष का कठोर कारावास व आरएस10,000 जुर्माना (जुर्माना अदा न करने पर छह माह का साधारण कारावास) की सजा सुनाई गई।
इस मुकदमा की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा ने की।









