Khabron wala
मंडी नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर सुमन को अब तक शपथ नहीं दिलाए जाने का मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उपायुक्त मंडी से जवाब तलब किया है. मंडी नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर सुमन की ओर से दायर याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने सुनवाई की. अब इस मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होनी है.
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता नंदलाल ठाकुर ने बताया, “सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी किए. अदालत ने उपायुक्त मंडी को निर्देश दिए कि वह कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अगली सुनवाई से पहले सुनिश्चित करें. साथ ही राज्य सरकार को भी अगली सुनवाई की तिथि तक अपना जवाब और आवश्यक निर्देश अदालत में दाखिल करने को कहा गया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में संबंधित पक्षों का जवाब प्राप्त होने के बाद आगे की सुनवाई की जाएगी”.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि मंडी नगर निगम के महापौर के निर्वाचन की प्रक्रिया 29 जून 2026 को पूरी हो चुकी है. बावजूद इसके उपायुक्त मंडी ने मेयर सुमन को अब तक पद की शपथ नहीं दिलाई है और उन्हें अपना पदभार ग्रहण करने की अनुमति भी नहीं दी.
याचिकाकर्ता का कहना है कि इसके चलते वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं. याचिका में यह भी कहा गया है कि इस स्थिति का सीधा असर मंडी नगर निगम के प्रशासनिक कामकाज, नागरिक सेवाओं और विकास कार्यों पर पड़ रहा है, जिससे आम जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि यह केवल एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के अधिकारों का मामला नहीं, बल्कि स्थानीय लोकतंत्र और जनता के जनादेश से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है. इसलिए अदालत से मांग की गई है कि निर्वाचित मेयर को शीघ्र शपथ दिलाकर पदभार ग्रहण करने की अनुमति सुनिश्चित की जाए.









